रायपुर। जीआरपी थाना बिलासपुर में मुखबीर सूचना मिलने पर रेलवे स्टेशन बिलासपुर नागपुर छोर शौचालय के पास आरोपी योगेश सौंधिया पिता महेश प्रसाद सौंधिया निवासी घमापुर सिंधी केम्प थाना हनुमानताल जिला जबलपुर (म.प्र.) एवं रोहित द्विवेदी पिता श्रवण कुमार द्विवेदी निवासी बेर्राव थाना बगेरू जिला बांदा (उ.प्र.) के कब्जे से क्रमशः 02-02 किलो के 05 पैकेट कुल 10 किलो एवं 02-02 किलो के 05 पैकेट कुल 10 किलो मादक पदार्थ गांजा मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपीगण योगेश सौंधिया एवं रोहित द्विवेदी द्वारा अवैध रूप से गांजा लेकर परिवहन करना पाये जाने पर जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 धारा 20-बी एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना दौरान आरक्षक क्र. 146 सौरभ नागवंशी, आरक्षक क्र. 202 मन्नू प्रजापति, आरक्षक क्र. 462 संतोष राठौर एवं आरक्षक क्र. 468 लक्ष्मण गाईन के विरूद्ध प्रकरण में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उक्त आरक्षकों को दिनांक 29/10/2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण की जांच उप पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर से करायी गयी। जांच में थाना जीआरपी बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 146 सौरभ नागवंशी, आरक्षक क्रमांक 202 मन्नू प्रजापति, आरक्षक क्रमांक 462 संतोष राठौर एवं आरक्षक क्रमांक 468 लक्ष्मण गाईन के द्वारा ट्रेन से जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ गांजा को आरोपी योगेश सौंधिया एवं श्यामधर उर्फ छोटू के माध्यम से बिक्री कराना एवं रकम नगद व बैंक खाते में ऑनलाईन प्राप्त करना एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपराध एवं अपराधियों से संलिप्त होना पाया गया।
आरक्षक क्र. 146 सौरभ नागवंशी, आरक्षक क्र. 202 मन्नू प्रजापति, आरक्षक क्र. 462 संतोष राठौर एवं आरक्षक क्र. 468 लक्ष्मण गाईन जीआरपी इकाई रायपुर को अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी व खरीदी-बिक्री में संलिप्त होकर आपराधिक आचरण प्रदर्शित करने के लिए जनहित में दिनांक 19/11/2024 को सेवा से पदच्युत (सेवा से पृथक) किया गया है।