भिलाई। प्रार्थी दीपक कुमार अहिरवार, निवासी ग्राम जोरातराई द्वारा थाना उतई में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपिया तृप्ती साहू द्वारा अपने परिचित के घर, उतई में रैम्बो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने पर 28 माह में राशि चार गुना होने तथा प्रतिमाह 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न मिलने का झूठा आश्वासन देकर कुल 19 लाख रुपये निवेश कराए गए। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई तथा धोखाधड़ी कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।
प्रकरण की जांच उपरांत अपराध क्रमांक 389/2026 में धारा 420, 34 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। (नोट: मूल मसौदे में “भादवि” अंकित था, जिसे वर्तमान कानून के अनुसार “भारतीय न्याय संहिता (BNS)” से संशोधित किया गया है।)
विवेचना के दौरान आरोपिया के एसबीआई, यस बैंक, केनरा बैंक एवं एचडीएफसी बैंक शाखा भिलाई के बैंक खातों एवं ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट का परीक्षण किया गया, जिसमें लाखों रुपये के संदिग्ध एवं अनाधिकृत लेन-देन पाए गए। दिनांक 20.07.2026 को आरोपिया तृप्ती साहू को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपिया ने निवेशकों से प्राप्त राशि का स्वयं उपयोग करने तथा अन्य साथियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात स्वीकार की। आरोपिया को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।
आरोपिया द्वारा लोगों को कम समय में अत्यधिक लाभ, 28 माह में निवेश राशि चार गुना होने तथा प्रतिमाह 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न मिलने का झूठा विश्वास दिलाकर निवेश कराया गया। निवेशकों से प्राप्त धनराशि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत निजी उपयोग एवं अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने में उपयोग किया गया।
जप्त सामग्री
1. एसबीआई बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक एवं एचडीएफसी बैंक की पासबुक।
2. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।
3. कार क्रमांक CG 07 CF 8179।

























