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सड़क किनारे खड़ी पिकअप हटाने को लेकर हुए विवाद में जैक रॉड एवं हॉकी स्टिक से मारपीट करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

भिलाई 03। प्रार्थिया अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ से वापस घर लौट रही थी। डबरापारा पुल के नीचे सड़क किनारे एक पिकअप वाहन खड़ा होने के कारण उनकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वाहन हटाने के लिए पिकअप मालिक को बुलाया गया, जिस पर वाहन चालक सोहन वर्मा मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा।

इसी दौरान प्रार्थिया के पति निलेश साहू भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद सोहन वर्मा के साथ मोहन वर्मा, रामगोपाल वर्मा एवं उनका साथी राजा राजपूत भी वहां पहुंच गए। सभी आरोपियों ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा पिकअप वाहन में रखे लोहे के जैक रॉड एवं हॉकी स्टिक से निलेश साहू एवं तेजराम साहू के सिर एवं पैरों पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। बीच-बचाव करने आई सैलजा साहू के साथ भी मारपीट की गई।

रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 399/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की संलिप्तता प्रमाणित होने पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

आरोपी का नाम

1. सोहन वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
2. मोहन वर्मा, उम्र 43 वर्ष, निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
3. रामगोपाल वर्मा, उम्र 72 वर्ष, निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
4. राजा राजपूत, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सोडही मराठी, थाना पथरिया, जिला मुंगेली, हाल निवास डबरापारा, दक्षिण भिलाई, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री

1. घटना में प्रयुक्त 01 नग लोहे का जैक रॉड।
2. घटना में प्रयुक्त 01 नग हॉकी स्टिक।

अपराध क्रमांक 399/2026 में धारा 109, 296, 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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