दुर्ग। थाना पाटन में अपराध क्रमांक 42/2023, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में ग्राम कुम्हली स्थित संयुक्त नाम की कृषि भूमि के विक्रय के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।
विवेचना के अनुसार आरोपी ईश्वर दास द्वारा षड्यंत्रपूर्वक अपने सगे भाई संजय कुमार के स्थान पर अन्य व्यक्ति को संजय कुमार के रूप में प्रस्तुत कर उक्त कृषि भूमि का विक्रय आरोपी दिलीप बंजारे के पक्ष में कराया गया।
उक्त विक्रय पत्र में आरोपी कन्हैया बंजारे को गवाह बनाया गया था। मामले में आरोपी ईश्वर दास को पूर्व में दिनांक 07.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जबकि आरोपी दिलीप बंजारे एवं कन्हैया बंजारे घटना के बाद से फरार चल रहे थे।
फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी एवं संभावित ठिकानों पर निगरानी के दौरान पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर दिनांक 19.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम: 1. दिलीप बंजारे, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 27, सिरसा भाठा, ग्राम सिरसाकला, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
2. कन्हैया बंजारे, उम्र 52 वर्ष, निवासी सत्यम चौक, वार्ड क्रमांक 08, दिलीप किराना के पास, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।








































