दुर्ग। थाना पुलगांव में प्राप्त लिखित शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा मौजा चन्दखुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1227/1 रकबा 0.0420 हेक्टेयर को क्रय करने हेतु कुल 25,51,000 रुपये का भुगतान बैंकिंग माध्यम से किया गया था। भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात नामांतरण प्रक्रिया के दौरान आपत्ति प्रस्तुत कर नामांतरण निरस्त कराया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं आपसी सहमति पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर विक्रय प्रतिफल प्राप्त किया गया तथा बाद में राजस्व प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर भूमि का नामांतरण शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं होने दिया गया।
शिकायत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से थाना पुलगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अपराध क्रमांक में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।
आरोपी का नाम: (1.) गुपेन्द्र कुमार निर्मलकर, निवासी चन्दखुरी, दुर्ग (2.) खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर, निवासी चन्दखुरी, दुर्ग।
जप्त सामग्री: प्रकरण में प्रस्तुत विक्रय पत्र, सहमति पत्र, इकरारनामा, बैंक लेन-देन संबंधी दस्तावेज एवं अन्य अभिलेख जांच में शामिल किए गए हैं।

















