पीड़िता को गर्भ ठहरने पर दवा खिलाकर गर्भपात की घटना को अंजाम दिया है और अब शादी कर साथ मे रखने से इंकार कर रहा है, मामले मे पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 335/26 धारा 64 (2). (एम), 89 बी. एन. एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया…
अंबिकापुर। पीड़िता थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 18/11/24 को सुलसुली थाना त्रिकुन्डा जिला बलरामपुर निवासी रमेश कुमार रवि पीड़िता के किराये के रूम मे आकर पीड़िता को प्यार करने की बात बोलकर एवं शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है।
पीड़िता को गर्भ ठहरने पर दवा खिलाकर गर्भपात की घटना को अंजाम दिया है और अब शादी कर साथ मे रखने से इंकार कर रहा है, मामले मे पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 335/26 धारा 64 (2). (एम), 89 बी. एन. एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा पीड़िता का विस्तृत कथन लेख कर मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी रमेश कुमार रवि को हिरासत मे लेकर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम रमेश कुमार रवि आत्मज जगदीश रवि उम्र 23 वर्ष साकिन सुलसुली थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर का होना बताया।
आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित कर गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराये जाने की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर नाययिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।



















