भिलाई। दिनांक 10.07.2026 को लगभग 12:00 बजे मृतिका की रूममेट द्वारा उसके परिजनों को सूचना दी गई कि मृतिका खुशी साहू अपने किराये के कमरे में गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ी है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। सूचना पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 285/2026, धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिन्टू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी को दिनांक 11.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
आरोपी मृतिका से एकतरफा प्रेम करता था। मृतिका द्वारा उससे बातचीत करने से इंकार किए जाने पर उसने पूर्व नियोजित योजना बनाकर रायपुर से भिलाई पहुंचकर अपने साथ धारदार हथियार लाया। पहचान एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसने दो शर्ट तथा पैंट के अंदर बरमूडा पहन रखा था।
कमरे में विवाद होने पर आरोपी ने मृतिका का गला दबाया तथा धारदार हथियार से शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्राणघातक वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने पहने हुए कपड़े एवं जूते नदी में फेंककर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया।
आरोपी का नाम: लाकेश्वर साहू उर्फ पिन्टू, उम्र 24 वर्ष, निवासी सकरी वार्ड क्रमांक 12, बजरंग चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला बलौदाबाजार।
जप्त सामग्री: घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

















