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1.63 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, 391 महिला हितग्राहियों से किए थे ठगी

391 महिला हितग्राहियों के लिए प्रति हितग्राही 42,000 रुपये की दर से, कुल 1 करोड़ 63 लाख 81 हजार रुपये की लोन राशि अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच स्वीकृत की गई और किसी भी हितग्राही को यह राशि उनके खाते में प्राप्त नहीं हुई…

 

कोरिया। दिनांक 18 सितंबर 2024 को, स्पंदन स्पूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा बैकुंठपुर के शाखा प्रबंधक संजू कुमार तिर्की द्वारा थाना बैकुंठपुर में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सूचना दी गई कि पूर्व शाखा प्रबंधक दिलकश कादरी तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा महिला हितग्राही लोन राशि 1 करोड़ 63 लाख 81 हजार रुपये का गबन और ठगी की गई है।

इस जानकारी से पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया द्वारा तुरंत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 288/24, धारा 409, 420, 120-B भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी कोरिया द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए।

जांच के दौरान यह पाया गया कि स्पंदन स्पूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा बैकुंठपुर में पूर्व शाखा प्रबंधक दिलकश कादरी, जो महुआडीह, पोस्ट घुघरीखुर्द, थाना एवं तहसील शंकरगढ़, जिला बलरामपुर के निवासी हैं, ने बिना अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किए 391 महिलाओं के लोन स्वीकृत किए।

उन्होंने और उनके साथी सुनील साहू (ग्राम महोरा) और नीलकमल राय (कचहरीपारा बैकुंठपुर) ने गांव-गांव जाकर नए बैंक खाते खुलवाए और सभी से यह वादा किया कि दोना-पत्तल की फैक्ट्री खुलने पर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन सभी से उनके RTGS फॉर्म पर हस्ताक्षर कराकर, उनकी लोन राशि को षड्यंत्रपूर्वक अपने खातों में हस्तांतरित भी कर लिया गया।

माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्पंदन स्पूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा बैकुंठपुर की कुल 391 महिला हितग्राहियों के लिए प्रति हितग्राही 42,000 रुपये की दर से, कुल 1 करोड़ 63 लाख 81 हजार रुपये की लोन राशि अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच स्वीकृत की गई और किसी भी हितग्राही को यह राशि उनके खाते में प्राप्त नहीं हुई।

जब शाखा प्रबंधक दिलकश कादरी का स्थानांतरण हुआ और नए शाखा प्रबंधक द्वारा लोन राशि की अदायगी न होने पर सभी हितग्राहियों से बातचीत की गई, तब इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। यह मामला सुनियोजित आर्थिक गबन का था, जिसकी रिपोर्ट नए शाखा प्रबंधक द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर 24 घण्टे के भीतर कोरिया पुलिस के अथक प्रयास एवं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आरोपियों की जानकारी मिलते ही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर के मार्गदर्शन में आरोपियों को अंबिकापुर एवं बैकुंठपुर के विभिन्न स्थानों से दबिश देकर गिरफ्तारी की गई है।

दिनांक 19 सितंबर 2024 को, दिलकश कादरी को अंबिकापुर, सुनील साहू को ग्राम महोरा और नीलकमल राय- सुनीता सिंह (पति-पत्नी) को बैकुंठपुर में गिरफ्तार किया गया है।

अपराध क्रमांक :- 288/24, धारा :- 409,420,120-बी भादवि

आरोपीगणः
01. नील कमल रॉय पिता स्व, अशोक कुमार रॉय उम्र 27 सकिन कचहरीपारा बैकुंठपुर।
02. दिलकश कादरी पिता मुस्तकीम अंसारी उम्र 25 सकिन शंकरगढ़ बलरामपुर।
03. सुनील साहू पिता स्व. रामचरण साहू, उम्र 25 साकिन महोरा थाना पटना।
04. सुनीता सिंह पति नील कमल रॉय उम्र 28 साकीन कचहरीपारा बैकुंठपुर।

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