रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो में विवेचनाधीन अपराध क्रमांक 30/2025, धारा 409, 467, 468 47, 420, 120बी, भा.द.वि. एवं 7 सी, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 में रायपुर-विशाखापट्नम एवं दुर्ग-बायपास भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण के मामले में महत्वपूर्ण फरार आरोपी निर्भय कुमार साहू तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा पद का दुरूपयोग कर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक अपने अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक, जमीन कारोबारी हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी व अन्य के साथ साठगांठ कर सुनियोजित तरीके से तहसील अभनपुर के ग्राम नायकबाधा, उगेतरा, उरला, भेलवाडीह, टोकरो (तहसील अभनपुर, जिला रायपुर) के प्रभावित भूमि को पिछली तिथि (Back Date) में विभिन्न उपखंडो में विभक्त कर वास्तविक मुआवजा से कई गुना अधिक मुआवजा राशि वितरित की गई तथा नायकबांधा जलाशय की पूर्व में अधिग्रहित भूमि को भारतमाला परियोजना के लिये पुनः अधिग्रहित कर मुआवजा प्रदान किया गया, जिससे शासन को करोड़ो रूपये की आर्थिक हानि हुई।
विदित हो कि उक्त अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे निरस्त कर दी गई थी तथा इनको एवं अन्य फरार चल रहे लोकसेवकों के विरूद्ध पूर्व में माननीय विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं उद्घोषणा जारी की गई थी।
आरोपी निर्भय कुमार साहू लगातार फरार चल रहा था, जिसकी पतासाजी लगातार की जा रही थी।
आरोपी निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ हेतु माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर से दिनांक 17.03.2026 से 30.03.2026 तक पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है।


















