दुर्ग। प्रार्थी गौरव तिवारी, पिता श्याम नारायण तिवारी, निवासी द्वारका नई दिल्ली (पारटनर SNG SOLICITORS LLP), जिन्हें टाइटन कंपनी द्वारा ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच एवं कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया है, ने थाना दुर्ग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि इंदिरा मार्केट, दुर्ग स्थित ‘सत कबीर वाच’ नामक दुकान का संचालक लंबे समय से टाइटन और फास्ट्रैक कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेच रहा है।
इससे कंपनी एवं सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा आम जनता भी धोखाधड़ी का शिकार हो रही थी। शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस टीम ने शाम लगभग 06:00 बजे सत कबीर वाच दुकान पर दबिश दी।
मामले की जांच पर आरोपी का कृत्य धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 एवं धारा 318(4) बीएनएस के तहत पाए जाने पर थाना दुर्ग कोतवाली में अपराध क्रमांक 0483/2026 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई।
आरोपी का नाम: कमलेश निर्मलकर पिता सुमेरी निर्मलकर, उम्र 41 वर्ष, निवासी पंचशील नगर, वार्ड नं. 1, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
जप्त सामग्री
1) टाइटन एवं फास्ट्रैक कंपनी की 280 नग नकली घड़ियां।
2) फास्ट्रैक कंपनी के नकली टैग 275 नग
3) घटना में प्रयुक्त आरोपी का मोबाइल









































