भिलाई। दिनांक 19.03.2026 को प्रार्थिया रिया पाल, निवासी मैत्री विहार राधिका नगर सुपेला द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसने आरोपीगण से 01 लाख रुपये उधार लिया था, जिसके एवज में वह लगभग 12 लाख रुपये ब्याज सहित चुका चुकी है। इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा दो ब्लैंक चेक अपने पास रखकर पुनः पैसे की मांग की जा रही थी।
पैसे देने से मना करने पर आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया के घर जाकर गाली-गलौज कर धमकाया गया तथा ब्लैंक चेक में अधिक राशि भरकर न्यायालय के माध्यम से वसूली करने की धमकी दी गई।
प्रकरण के अवलोकन पर आरोपीगण का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 433/2026 धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 04 के अंतर्गत पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम: 1. कंचन सिंह, 2. बरखा शर्मा,
3. वसीम खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चिचोला, जिला राजनांदगांव, हाल सेक्टर 06, भिलाई नगर
जप्त सामग्री: दो नग ब्लैंक चेक


















