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ईओडब्ल्यू ने शराब, कोल लेवी एवं मेडिकल घोटालों में 16 स्थानों पर की तलाशी कार्रवाई

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आज दिनांक 30.10.2026 को शराब, कोल लेवी एवं मेडिकल घोटालों से जुड़े प्रकरणों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं गरियाबंद जिलों के कुल 16 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की है।

ब्यूरो ने शराब घोटाले से संबंधित अपराध क्रमांक 04/2024, धारा 7 एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) तथा धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत रायपुर एवं राजनांदगांव जिलों के कुल 06 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की है।

कोल लेवी घोटाले से संबंधित अपराध क्रमांक 03/2024, धारा 7, 7ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) तथा धारा 420, 120बी, 384, 467, 468 एवं 471 भा.द.वि. के अंतर्गत कोरबा, बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग जिलों के कुल 06 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

इसी प्रकार मेडिकल घोटाले से संबंधित अपराध क्रमांक 05/2025, धारा 13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2) एवं धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) तथा धारा 409, 467, 468, 471 एवं 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत रायपुर एवं गरियाबंद जिलों के कुल 04 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

उक्त कार्रवाई के दौरान प्रकरणों से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं, अवैध लेन-देन एवं आर्थिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख, संपत्तियों की रजिस्ट्री के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं।

तलाशी के दौरान प्राप्त नवीन तथ्यों एवं साक्ष्यों से प्रकरणों में पूर्व में स्थापित साक्ष्यगत कड़ियों को और अधिक मजबूती मिलने की संभावना है। प्राप्त दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों एवं अन्य साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण एवं विश्लेषण किया जा रहा है।

प्रकरणों से संबंधित आरोपियों की भूमिका एवं उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक एवं विवेचनात्मक कार्रवाई निरंतर जारी है।

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