
रायपुर। प्रार्थी गौरव, निवासी मंगल विहार, मोवा, रायपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत की गई थी कि जिला राजनांदगांव के थाना बसंतपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक किशोर यादव, पिता मंगीलाल यादव द्वारा एक प्रकरण में उसके पक्ष में कार्रवाई करने एवं परेशान नहीं करने के एवज् में रिश्वत की मांग की जा रही है।

प्रार्थी रिश्वत देना नहीं चाहता था, बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।


शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाए जाने से दिनांक 04.11.2026 को ट्रेप आयोजित कर थाना बसंतपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक किशोर यादव को प्रार्थी से ₹20,000 (बीस हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी प्रधान आरक्षक किशोर यादव को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।





