रायपुर। प्रार्थी अशोक अग्रवाल, निवासी रतनपुर, जिला बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी उसके द्वारा लालपुर स्थित अपने जमीन का नक्शा बटांकन करने के लिए करीब एक वर्ष पूर्व तहसीलदार कार्यालय रतनपुर में आवेदन दिया था।
जिस पर उक्त कार्य करने के लिए तहसीलदार रतनपुर द्वारा लालपुर पटवारी को आदेशित किया गया था। उक्त कार्य करने के लिए प्रार्थी द्वारा लालपुर पटवारी भानु चंद्राकर से संपर्क करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी से 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाई गई और सत्यापन में मोलभाव करने पर आरोपी द्वारा 25,000 रुपये लेने हेतु सहमति दी गई।
दिनांक 25.06.2026 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से आरोपी पटवारी भानु चंद्राकर को 25,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



















