रायपुर। प्रार्थी त्रिलोकी साहू, निवासी ग्राम पारघाट जिला बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके ग्राम पारघाट स्थित करीब एक एकड़ कृषि जमीन में शासन की योजना के तहत् विद्युत ले जाने हेतु निःशुल्क विद्युत पोल लगाने के लिए सीएसपीडीसीएल कार्यालय मस्तूरी में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर वहां पदस्थ बाबू सहदेव कुमार चंद्रा द्वारा पोल लगाने का प्रोसेस करने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से दिनांक 25.06.2026 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से आरोपी बाबू सहदेव कुमार चंद्रा को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



















