रायपुर। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा हत्या के अनसुलझे प्रकरणों के मामलों में समीक्षा उपरांत प्राप्त दिशा निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.संतोष सिंह द्वारा विशेष टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के नेतृत्व में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीम द्वारा लगातार गंभीरता एवं सुक्ष्मता से जांच कार्यवाही करते हुए 02 साल पूर्व के अनसुलझे हत्या के मामले को सुलझाने एवम आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया गया।
विवरण: मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18/04/22 को प्रार्थी/आरोपी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी दूसरी पत्नी शिव कुमारी औधे मुंह गिर कर पड़ी हुई है जिसके आस-पास बहुत ज्यादा खुन बहा है तथा मृत्यु हो गई है एवं उसके आस पास टूटे चुड़ी पड़े हैं देख कर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से हमला कर वार किये हैं जिससे उसकी मृत्यु हो गई है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आसपास के लोगो के पूछताछ किया गया जिसमे यह पाया गया कि मृतिका का पति/आरोपी गांव के अलग अलग लोगो को अलग अलग तरीके से घटना के बारे में बता कर गुमराह कर रहा था एवम घटनास्थल पर सबसे पहले पहुचने वाला व्यक्ति आरोपी ही था, जिसके संबंध में आरोपी से कई बार पूछने पर घटना के संबंध में कथनों में कई तत्थ्यातक विरोधाभासी जानकारी मिली, जिस पर आरोपी के ऊपर शंका होने पर कड़ाई से पूछताछ किया गया।
जो गुनाह करना स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका अन्य मर्दों से शारिरिक संबंध बनाने लगी थी जिसे मना करने के बावजूद नही मान रही थी जिस कारण गांव में आरोपी एवम उसके परिवार की बदनामी होने से आक्रोशित होकर योजनाबद्ध तरीका अपना कर हत्या कर लूट का घटना बताने के लिए षड्यंत्र रच कर अंजाम दिया गया था।
आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस लंबे समय से अनसुलझे मर्डर केस में सफलता प्राप्त करने में थाना खरोरा के निरीक्षक दीपक कुमार पासवान, एसआई सुरेंद्र मिश्रा, एएसआई राजेंद्र कुमार कुर्रे, संत कुमार बाघमारे, प्रधान आरक्षक 1151 हिरेंद्र वर्मा, 1323 चंद्रसेन भाई, 2180 छबीश्याम पटेल, 2612 ओमप्रकाश सिदार, 2834 देवप्रकाश वर्मा का सराहनीय योगदान रहा।
थाना खरोरा जिला-रायपुर: अप.क्र.251/22 धारा-302,450,397 भा.द.वि.
नाम पता आरोपी: गुलाब चतुर्वेदी पिता दुकलहा चतुर्वेदी उम्र-67 साल साकिन ग्राम-लांजा (परसवानी) थाना खरोरा जिला-रायपुर