रायपुर। दिनांक 24.11.2024 पीडिता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी अभिषेक दुबे पिता धर्मेन्द्र कुमार दुबे को उधार पैसा के लिए बोली थी तो आरोपी दिनांक 24.11.2024 के 12:00 बजे पीडिता के मकान में आकर स्कैनर से पीडिता को 2000/रु प्रदान कर पीडिता को घर अन्दर आने के लिए नहीं कह रही हो कहकर जबरदस्ती घर अंदर प्रवेश कर दरवाजा बंद कर पीडिता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 914/2024 धारा 64, 333 भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में तत्काल अवगत कराया गया।
प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और आरोपी का पतातलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू द्वारा थाना से पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के आरोपी का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीता से लेते हुए तत्काल घटना से संबंधित लोगो से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आरोपी के पता तलाश प्रारंभ किया गया और आरोपी के छपने के संभावित स्थानों पर दबिस देकर आरोपी को अपराध कमांक 914/2024 धारा 64, 333 भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी:- अभिषेक दुबे पिता धर्मेन्द्र कुमार दुबे उम्र 34 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी ब्लाक मकान नंबर 203 कमल विहार थाना टिकरापारा जिला रायपुर छ०ग०
कार्यवाही में निरीक्षक मनोज कुमार साहू थाना प्रभारी टिकरापारा, उप निरीक्षक शशि पैकरा, एवं थाना टिकरापारा के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।