रायपुर। प्रार्थी पचराम चौहान, निवासी केसला, जिला कोरबा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर मे शिकायत की गई थी कि कुछ दिन पहले हरदीबाजार थाना (जिला कोरबा) में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मनोज मिश्रा द्वारा प्रार्थी की बोलेरो गाड़ी डीजल चोरी के झूठे आरोप में जप्त कर थाने लाया था।
जहां कार्यवाही न करने एवं गाड़ी छोड़ने के एवज में 50,000 रु. की मांग की गई थी। प्रार्थी द्वारा उतने पैसा देने की क्षमता न होना बोलने पर आरोपी द्वारा गाड़ी को अपने पास रखवा लिया गया था और बार-बार निवेदन करने पर भी न तो कोई कार्यवाही की जा रही थी और न ही प्रार्थी की गाड़ी छोड़ी जा रही थी।
अगले दिन प्रार्थी द्वारा रिश्वती रकम प्रदाय करने के शर्त पर आरोपी द्वारा गाड़ी छोड़ दी गई थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी मनोज मिश्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाए जाने से योजना बनाकर एसीबी बिलासपुर द्वारा आज दिनांक 05.04.2025 को ट्रेप आयोजन कर सहायक उप निरीक्षक मनोज मिश्रा को प्रार्थी से कुल रिश्वती रकम की पहली किश्त 10,000 रूपये को लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।