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नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, कोर्ट ने कहा- लव अफेयर में बनाए फिजिकल रिलेशन क्राइम नहीं, आरोपी को बेल
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नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, कोर्ट ने कहा- लव अफेयर में बनाए फिजिकल रिलेशन क्राइम नहीं, आरोपी को बेल

विशेष POCSO अदालत ने 21 वर्षीय युवक को जमानत दे दी है, जिस पर 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन संबंध बनाने का आरोप था। अदालत ने लड़के और लड़की के बीच सहमति से संबंध होने की संभावना जताई। जज ने कहा कि लड़की परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त समझदार थी…

 

 

ठाणे (ए): महाराष्ट्र के ठाणे में विशेष POCSO अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने एक 21 साल के आदमी को जमानत दे दी है। उस आदमी पर आरोप था कि उसने एक 15 साल की लड़की का अपहरण किया और उसके साथ यौन संबंध बनाए। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि लड़की और लड़के के बीच सहमति से संबंध थे। जज ने यह भी कहा कि लड़की इस काम के परिणामों को समझने के लिए काफी समझदार थी। आरोपी पर BNS और POCSO एक्ट के तहत आरोप लगे थे।

विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लेकिन, आदमी और लड़की के बीच प्रेम संबंध होने के सबूत भी हैं। कोर्ट ने दोनों के लव अफेयर में हुए सहमति के संबंध को रेप नहीं माना।

सरकारी वकील के अनुसार, लड़की के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को लड़की, भिवंडी के वाडा इलाके में उस आदमी के साथ मिली। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह और लड़का रिश्ते में थे। उसने यह भी कहा कि 25 से 28 दिसंबर, 2024 के बीच उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे।

अदालत ने कहा कि आदमी को जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि, जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। जज ने आदमी को जमानत देते हुए कई पुराने फैसलों और दूसरे मामलों का हवाला दिया। अदालत ने इस मामले में राहत देते हुए कुछ शर्तों का भी पालन करने को कहा है।

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