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मतदान के गोपनियता भंग करने वालों के खिलाफ हुई कार्यवाही, बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो मोबाईल में खींचकर किए थे सोशल मीडिया पर वायरल

मतदान के गोपनियता भंग करने वालों के खिलाफ डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत की गई वैधानिक कार्यवाही…

 

राजनांदगांव। आसन्न लोकसभा निर्वाचन- 2024 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है एवं दिनांक- 26.04.2024 को द्वितीय चरण का मदतान जारी है जिसमें डोंगरगढ़ थाना अन्तर्गत कुछ मतदताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किये जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध है अतः ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ थाना डोंगरगढ़ में वैधानिक कार्यवाही किया गया है और विभिन्न सोशल मीडिया में डाले गये पोस्ट को डीलिट कराया गया है। आगे भी इस प्रकार के अपने मतदान की गोपनियता भंग करने वाले के खिलाफ सक्त कानुनी कार्यवाही किया जावेगा।

मतदान के गोपनियता भंग करने वालों के खिलाफ लालबाग पुलिस द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत की गई वैधानिक कार्यवाही: आसन्न लोकसभा निर्वाचन- 2024 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है एवं आज दिनांक- 26.04.2024 को द्वितीय चरण का मदतान जारी है जिसमें लालबाग थाना अन्तर्गत कुछ मतदाताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किये जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध है।

अतः ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ थाना लालबाग में वैधानिक कार्यवाही किया गया है और विभिन्न सोशल मीडिया में डाले गये पोस्ट को डीलिट कराया गया है। आगे भी इस प्रकार के अपने मतदान की गोपनियता भंग करने वाले के खिलाफ सक्त कानुनी कार्यवाही किया जावेगा।

मतदान के गोपनियता भंग करने वालों के खिलाफ राजनांदगांव कोतवाली पुलिस द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128,131 ख के अन्तर्गत की गई वैधानिक कार्यवाही: आसन्न लोकसभा निर्वाचन- 2024 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है एवं दिनांक- 26.04.2024 को द्वितीय चरण का मदतान जारी है जिसमें कोतवाली थाना अन्तर्गत कुछ मतदताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किये जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 ,131 ख के अन्तर्गत अपराध है।

अतः ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है और विभिन्न सोशल मीडिया में डाले गये पोस्ट को डीलिट कराया गया है। आगे भी इस प्रकार के अपने मतदान की गोपनियता भंग करने वाले के खिलाफ सक्त कानुनी कार्यवाही किया जावेगा।

अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत की गई वैधानिक कार्यवाही: आसन्न लोकसभा निर्वाचन- 2024 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है एवं दिनांक- 26.04.2024 को द्वितीय चरण का मदतान जारी है जिसमें बसंतपुर थाना अन्तर्गत कुछ मतदताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किये जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध है।

अतः ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ थाना बसंतपुर में वैधानिक कार्यवाही किया गया है और विभिन्न सोशल मीडिया में डाले गये पोस्ट को डीलिट कराया गया है। आगे भी इस प्रकार के अपने मतदान की गोपनियता भंग करने वाले के खिलाफ सक्त कानुनी कार्यवाही किया जावेगा।

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